Significant Direct Tax Reforms Initiated by Modi 3.0: Union Budget 2024

uikeyu313
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बजट 2024 की मुख्य बातें: हाल ही में संपन्न चुनावों के बाद, जिसमें मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें एक वित्तीय खाका पेश किया गया, जो भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस साल की शुरुआत में अंतरिम बजट के बाद यह बजट भारत की आर्थिक लचीलापन को मजबूत करने के उद्देश्य से राजकोषीय विवेक और दूरदर्शी निवेश का एक नया अध्याय शुरू करता है।
शानदार तरीके से वित्त मंत्री ने कृषि, पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल करने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए भारत के भविष्य के लिए एक भव्य दृष्टिकोण व्यक्त किया। इस बजट में, एक्सप्रेसवे, रेलवे कॉरिडोर, हवाई अड्डों और खेल सुविधाओं के महत्वाकांक्षी विस्तार सहित बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं। व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पूर्ण बजट 2024 में प्रत्यक्ष करों पर भी खासा ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री ने अगले छह महीनों में आयकर कानून की व्यापक समीक्षा की घोषणा की, ताकि इसे संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाया जा सके।
व्यक्तिगत कराधान
व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर, स्लैब दरों को केवल नई कर व्यवस्था के तहत युक्तिसंगत बनाया गया है।

इसके अलावा, मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान को बढ़ावा देने के लिए, नियोक्ताओं (सरकारी नियोक्ताओं के अलावा) द्वारा योगदान की सीमा को इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री के अनुसार, इन उपायों से व्यक्तिगत करदाता को 17,500 रुपये की राहत मिलेगी। यह कदम नई कर व्यवस्था को और लोकप्रिय बनाएगा।

कॉर्पोरेट कराधान
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बजट 2024: पर्याप्त पूंजी बफर, ऋण-जमा अनुपात कमजोर हो सकता है
कर आधार को गहरा करना, मुकदमेबाजी को कम करना, और कराधान ढांचे में सुधार के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ करदाताओं के लिए कर निश्चितता सुनिश्चित करना बजट में जोर दिया गया है।
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जीएसटी
केंद्रीय बजट 2024: भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह जीडीपी से अधिक तेजी से बढ़ रहा है
भारत में अधिक अनुकूल निवेश माहौल को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है, जो पहले निजी स्वामित्व वाली कंपनियों में निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता था, यदि निवेश उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्यांकन पर किया जाता था। यह कदम स्टार्ट-अप के लिए उच्च मूल्यांकन पर धन जुटाने के लिए अधिक अनुकूल माहौल को बढ़ावा देगा। स्टार्ट-अप अब बिना किसी कर निहितार्थ के FEMA फ्लोर प्राइस से ऊपर किसी भी मूल्यांकन पर धन जुटा सकते हैं और यह उनके मूल्य वार्ता को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है।
विदेशी कंपनियों और गैर-निवासियों को प्रोत्साहित करने के उपाय के रूप में, कर की दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एफडीआई प्रवाह की घटती प्रवृत्ति को संबोधित किया जाना चाहिए, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा उजागर किया गया है। दरों में कमी का उद्देश्य घरेलू कंपनियों की तुलना में विदेशी कंपनियों की कर दर में असमानता को आंशिक रूप से कम करना है।

एक प्रमुख कदम में, वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ के कराधान को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है।

इसके अनुरूप, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, इंडेक्सेशन को हटाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा। इससे विशेष रूप से पैतृक संपत्तियों सहित पुरानी संपत्तियों की बिक्री पर अत्यधिक कर लागत आएगी। साथ ही, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट की इकाइयों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

व्यापार करने में आसानी में सुधार के अपने उद्देश्य के अनुरूप, सरकार ने टीडीएस दर संरचना को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही, वस्तुओं या सेवाओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति पर 2 प्रतिशत का इक्वलाइजेशन लेवी 1 अगस्त, 2024 को या उसके बाद लागू नहीं होगा।

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